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टेलीग्राम को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, बैन हटाने की याचिका खारिज; NEET-UG री-एग्जाम तक रोक बरकरार

टेलीग्राम को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, बैन हटाने की याचिका खारिज; NEET-UG री-एग्जाम तक रोक बरकरार
टेलीग्राम को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, बैन हटाने की याचिका खारिज; NEET-UG री-एग्जाम तक रोक बरकरार

दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम को बड़ा झटका देते हुए बैन हटाने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए 22 जून तक प्रतिबंध जारी रखने का आदेश बरकरार रखा। यह फैसला NEET-UG री-एग्जाम की निष्पक्षता और सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है।

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Dipali Kumari
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Telegram Ban: दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें नीट-यूजी री-एग्जाम से पहले लगाए गए अस्थायी बैन को हटाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए 22 जून तक टेलीग्राम पर रोक जारी रखने की अनुमति दे दी है।

जस्टिस तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत नियमों का पालन करते हुए यह फैसला लिया है। नीट-यूजी परीक्षा को देखते हुए यह कदम जरूरी था और इसके पीछे उचित कारण मौजूद हैं। कोर्ट ने कहा कि टेलीग्राम पर लगाया गया बैन बिना वजह नहीं है।

टेलीग्राम ने कोर्ट में क्या कहा ?

सुनवाई के दौरान टेलीग्राम ने कहा कि उसका प्लेटफॉर्म सिर्फ एक माध्यम है और उस पर शेयर की जाने वाली जानकारी के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और कहा कि प्लेटफॉर्म खुद को कानून के दायरे से बाहर नहीं बता सकता।

 22 जून तक टेलीग्राम बैन

दरअसल, केंद्र सरकार ने 16 जून को फैसला लिया था कि 21 जून को होने वाली नीट-यूजी री-एग्जाम को देखते हुए टेलीग्राम को 22 जून तक अस्थायी रूप से ब्लॉक किया जाए। सरकार का मानना था कि इससे परीक्षा से जुड़ी गलत जानकारी, अफवाहों और संभावित पेपर लीक जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

सरकार के इस फैसले के खिलाफ टेलीग्राम ने 17 जून को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि कोर्ट ने सरकार के पक्ष को सही मानते हुए याचिका खारिज कर दी।

हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब टेलीग्राम पर लगा अस्थायी बैन 22 जून तक जारी रहेगा। माना जा रहा है कि यह कदम नीट-यूजी परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से कराने के लिए उठाया गया है।

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Dipali Kumari

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दीपाली कुमारी सक्रिय पत्रकार और हिंदी कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है। उन्होंने रांची के गोस्सनर कॉलेज से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की है। सामाजिक सरोकारों, जन-जागरूकता और जमीनी मुद्दों पर तथ्यपरक एवं संवेदनशील लेखन उनकी प्रमुख पहचान है। आम लोगों की आवाज़ को मुख्यधारा तक पहुँचाना और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना उनकी पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य है। अनुभव : पिछले तीन वर्षों से वे सक्रिय पत्रकारिता और डिजिटल कंटेंट लेखन से जुड़ी हुई हैं। इस दौरान उन्होंने सामाजिक मुद्दों, जनहित विषयों और स्थानीय समस्याओं पर लगातार लेखन किया है। उनकी रिपोर्टिंग और लेखन शैली जमीनी समझ, स्पष्ट प्रस्तुति और पाठक-केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाती है। वर्तमान फोकस : वे समाज, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, जन-जागरूकता और सामाजिक बदलाव से जुड़े विषयों पर लेखन करती हैं। उनकी प्राथमिकता ऐसी खबरें और लेख तैयार करना है, जो आम लोगों से सीधे जुड़ाव बनाएं और सकारात्मक सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करें। मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise) : • सामाजिक मुद्दों पर लेखन : जनहित, सामाजिक बदलाव और आम लोगों से जुड़े विषयों पर संवेदनशील और प्रभावशाली रिपोर्टिंग। • जमीनी रिपोर्टिंग : स्थानीय समस्याओं और वास्तविक परिस्थितियों को सरल एवं स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करना। • जन-जागरूकता आधारित कंटेंट : शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता से जुड़े विषयों पर जानकारीपूर्ण लेखन। • हिंदी कंटेंट निर्माण : पाठकों के लिए सहज, विश्वसनीय और प्रभावी हिंदी कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञता। विश्वसनीयता का आधार (Credibility Signal) : जमीनी मुद्दों की गहरी समझ, निष्पक्ष दृष्टिकोण और समाज-केंद्रित लेखन शैली ने दीपाली कुमारी को एक संवेदनशील और भरोसेमंद हिंदी पत्रकार के रूप में स्थापित किया है। जनहित से जुड़े विषयों पर उनकी निरंतर सक्रियता और तथ्यपरक लेखन उनकी विश्वसनीयता को मजबूत बनाते हैं।