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Karnataka High Court Rejects X’s Petition

भारत में कारोबार करने के लिए कानून का पालन जरूरी: कर्नाटक हाईकोर्ट ने ‘X’ की याचिका खारिज की

नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने एक्स द्वारा केंद्र सरकार के टेकडाउन ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि
सितम्बर 24, 2025