नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने एक्स द्वारा केंद्र सरकार के टेकडाउन ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि भारत में कारोबार करने के लिए हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देश के कानून का पालन करना होगा। कंपनी ने अपनी दलील में कहा था कि आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(बी) सरकारी अधिकारियों को सामग्री अवरुद्ध करने का अधिकार नहीं देती। एक्स का तर्क था कि केवल धारा 69ए और उससे जुड़े 2009 के नियम ही वैध