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खान सर की अग्रिम जमानत पर फैसला 10 जुलाई को, कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश

खान सर की अग्रिम जमानत पर फैसला 10 जुलाई को, कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश
खान सर की अग्रिम जमानत पर फैसला 10 जुलाई को, कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश

पटना के चर्चित फायरिंग मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर (फैजल खान) की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में 10 जुलाई को कोर्ट अपना अंतिम आदेश सुनाएगी।

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Dipali Kumari
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Khan Sir: मशहूर शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर (फैजल खान) की अग्रिम जमानत याचिका पर आज बुधवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में 10 जुलाई को कोर्ट अपना आदेश सुनाएगी।

बुधवार को जिला जज रूपेश कुमार देव की अदालत में खान सर उर्फ फैजल खान के साथ उनके तीन सहयोगियों अजीत कुमार, कन्हैया कुमार सिंह और अंकित कुमार पांडेय की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इसके अलावा, इस मामले में गिरफ्तार दोनों सुरक्षा गार्डों की नियमित जमानत याचिका पर भी अदालत ने सुनवाई की। दोनों गार्ड फिलहाल बेउर जेल में बंद हैं।

उठा खान सर के क्रिमिनल हिस्ट्री का मुद्दा

सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने कोर्ट के सामने अपनी-अपनी दलीलें रखीं। इससे पहले 7 जुलाई को शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से अधिवक्ता सत्यम झा ने खान सर की जमानत का विरोध किया था। उनका कहना था कि जमानत याचिका में फैजल खान की कथित आपराधिक पृष्ठभूमि (क्रिमिनल हिस्ट्री) की पूरी जानकारी नहीं दी गई है।

इसके बाद अदालत ने इस संबंध में पूरी जानकारी पेश करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख तय की थी। आज बुधवार सुबह सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

क्या है पूरा मामला ?

यह मामला 2 जून की रात पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में दो कोचिंग संस्थानों के बीच हुए विवाद और फायरिंग की घटना से जुड़ा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कदमकुआं थाना पुलिस ने खान सर, उनके दो सुरक्षा गार्ड और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

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