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Nagpur Crime News: सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला, भ्रष्टाचार के दो मामलों में आरोपियों को कारावास

Nagpur Crime News: सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला, भ्रष्टाचार के दो मामलों में आरोपियों को कारावास
Nagpur Crime News: सीबीआई नागपुर को मिली बड़ी सफलता। रिश्वतखोरी के मामले में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड धोखाधड़ी में दोषियों को अदालत ने सुनाई कड़े कारावास की सजा। (File photo)

Nagpur Crime News: सीबीआई नागपुर को मिली बड़ी सफलता। रिश्वतखोरी के मामले में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड धोखाधड़ी में दोषियों को अदालत ने सुनाई कड़े कारावास की सजा।

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Shinki Singh
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नागपुर में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार

Nagpur Crime News: भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी सख्त अभियानों के बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) नागपुर को दो अलग-अलग मामलों में बड़ी सफलता मिली है। अदालत ने रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी को रिश्वत लेते हुए और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में अन्य आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास और भारी जुर्माने की सजा सुनाई है।

पहला मामला: रेलवे अधिकारी रिश्वतखोरी में गिरफ्तार और दोषी करार

सीबीआई बनाम अजय कुमार मामले में, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक के पद पर कार्यरत अजय कुमार को अदालत ने दोषी ठहराया है।

  • रिश्वत की मांग: आरोपी ने खरीद आदेश की कुल राशि का 5 प्रतिशत यानी 1 लाख 7 हजार रुपये रिश्वत के रूप में मांगे थे।

  • ट्रैप कार्रवाई: सीबीआई ने 23 अगस्त 2016 को कार्रवाई करते हुए आरोपी को 20 हजार रुपये की पहली किश्त लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था।

  • अदालत का फैसला: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास व 3 लाख रुपये जुर्माना और धारा 13(2) सहपठित 13(1)(d) के तहत 4 वर्ष का कठोर कारावास व 3 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

दूसरा मामला: वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड  में धोखाधड़ी और फर्जी भुगतान का पर्दाफाश

 

  • आपराधिक साजिश: वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड अधिकारियों और निजी ठेकेदारों ने मिलकर बोरवेल निर्माण का काम मानकों से काफी कम किया, लेकिन दस्तावेजों में उसे पूरा दिखाकर फर्जी तरीके से भुगतान प्राप्त किया।

  • वित्तीय नुकसान: इस मिलीभगत से वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को कुल 4 लाख 10 हजार 250 रुपये का वित्तीय नुकसान पहुँचाया गया था।

  • सजा: इस मामले में मुख्य आरोपी  के खिलाफ कार्यवाही समाप्त हो चुकी है, जबकि आरोपी संजय भिवगड़े  और धनंजय रामलखन सिंह  को अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत 5-5 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।


रिपोर्ट: जस्सी, महाराष्ट्र

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शिंकी सिंह (Shinki Singh) पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग एक दशक का अनुभव रखती हैं। उन्होंने वर्ष 2017 में दैनिक सन्मार्ग से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की, जहाँ कई वर्षों तक फील्ड रिपोर्टिंग और न्यूज़ डेस्क की जिम्मेदारियाँ निभाईं। इस दौरान उन्होंने राजनीति, सामाजिक सरोकारों, महिला मुद्दों और जनहित से जुड़े विषयों पर व्यापक रिपोर्टिंग की। इसके साथ ही न्यूज़ एंकरिंग और वीडियो एडिटिंग का व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त किया, जिससे डिजिटल और मल्टीमीडिया पत्रकारिता की उनकी समझ और अधिक सशक्त हुई। इसके बाद उन्होंने प्रभात खबर से जुड़कर हार्ड न्यूज़, समसामयिक घटनाओं और लाइफस्टाइल पत्रकारिता सहित विभिन्न विषयों पर रिपोर्टिंग और लेखन किया। तथ्यपरक, निष्पक्ष और संतुलित पत्रकारिता में विश्वास रखते हुए वे प्रत्येक समाचार को विश्वसनीय स्रोतों, तथ्यों के सत्यापन और गहन अध्ययन के आधार पर प्रस्तुत करने को प्राथमिकता देती हैं। वर्तमान में शिंकी सिंह राष्ट्र भारत से जुड़ी हैं, जहाँ वे राष्ट्रीय, राजनीतिक, सामाजिक और जनहित से जुड़े विषयों पर समाचार, विश्लेषण और विशेष रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और भरोसेमंद जानकारी पहुँचाना है। शैक्षणिक रूप से उन्होंने महार्षि दयानंद विश्वविद्यालय (MDU), रोहतक से बी.एड. की शिक्षा प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) से इतिहास एवं अंग्रेज़ी विषयों में स्नातकोत्तर (Master's) की डिग्री हासिल की है। वे पत्रकारिता में निरंतर सीखने, बदलते मीडिया परिदृश्य के अनुरूप स्वयं को अपडेट रखने तथा तथ्यों की पुष्टि के बाद ही समाचार प्रकाशित करने में विश्वास रखती हैं।