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Calcutta High Court: टीएमसी को बड़ा झटका, 803 करोड़ रुपये वाले बैंक खातों को खोलने की मांग खारिज

Calcutta High Court: टीएमसी को बड़ा झटका, 803 करोड़ रुपये वाले बैंक खातों को खोलने की मांग खारिज
Calcutta High Court : कलकत्ता हाईकोर्ट ने कालीघाट टीएमसी के 803 करोड़ रुपये वाले 4 बैंक खाते डीफ्रीज करने से किया इनकार। कोर्ट ने कहा असली टीएमसी कौन यह तय होने तक कोई नया निर्देश नहीं। जानिए पूरा मामला। (File Photo)

Calcutta High Court : कलकत्ता हाईकोर्ट ने कालीघाट टीएमसी के 803 करोड़ रुपये वाले 4 बैंक खाते डीफ्रीज करने से किया इनकार। कोर्ट ने कहा असली टीएमसी कौन यह तय होने तक कोई नया निर्देश नहीं। जानिए पूरा मामला।

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Shinki Singh
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पूजा छुट्टियों के बाद होगी टीएमसी के फ्रीज खातों पर अगली सुनवाई

Calcutta High Court: पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ सामने आया है। हरीश मुखर्जी रोड स्थित एक राष्ट्रीय बैंक में तृणमूल कांग्रेस  के चार बैंक खाते पुलिस द्वारा फ्रीज किए जाने के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल खेमे ने कोर्ट को बताया कि इन चार खातों में कुल 803 करोड़ रुपये जमा हैं, जिन्हें तुरंत चालू किया जाए। हालांकि अदालत ने फिलहाल इन खातों को डीफ्रीज करने से साफ इनकार कर दिया है।

खातों में संदिग्ध लेनदेन का आरोप

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि बिधाननगर साइबर थाने में दर्ज एक मामले की जांच में इन खातों से जुड़े बड़े पैमाने पर संदेहास्पद लेनदेन का खुलासा हुआ है। सरकार के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी देवराज चक्रवर्ती ने कई बार 10-10 करोड़ रुपये इन खातों में डाले हैं। इसके अलावा, ‘लिप्स एंड बाउंड्स’ संस्था की ओर से 30 करोड़ रुपये और तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी के आप्तसहायक सुमित राय द्वारा 7 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाने का मामला सामने आया है। चूंकि इस मामले से जुड़े कई लोग जांच के घेरे में हैं, इसलिए पुलिस ने यह कार्रवाई की है।

कोर्ट की बड़ी टिप्पणी: असली टीएमसी कौन

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने टिप्पणी की कि जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि असली तृणमूल कौन है तब तक अदालत इन खातों को खोलने को लेकर कोई नया निर्देश नहीं देगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि इस विवाद से जुड़े अन्य पहलुओं पर स्थिति अभी पूरी तरह साफ नहीं है, इसलिए अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती। अदालत ने निर्देश दिया है कि दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद इस मामले की अगली सुनवाई होगी। उस दौरान राज्य सरकार को अपनी जांच प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी और सभी पक्षों को हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है।


रिपोर्ट: शिंकी सिंह, कोलकाता 

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शिंकी सिंह (Shinki Singh) पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग एक दशक का अनुभव रखती हैं। उन्होंने वर्ष 2017 में दैनिक सन्मार्ग से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की, जहाँ कई वर्षों तक फील्ड रिपोर्टिंग और न्यूज़ डेस्क की जिम्मेदारियाँ निभाईं। इस दौरान उन्होंने राजनीति, सामाजिक सरोकारों, महिला मुद्दों और जनहित से जुड़े विषयों पर व्यापक रिपोर्टिंग की। इसके साथ ही न्यूज़ एंकरिंग और वीडियो एडिटिंग का व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त किया, जिससे डिजिटल और मल्टीमीडिया पत्रकारिता की उनकी समझ और अधिक सशक्त हुई। इसके बाद उन्होंने प्रभात खबर से जुड़कर हार्ड न्यूज़, समसामयिक घटनाओं और लाइफस्टाइल पत्रकारिता सहित विभिन्न विषयों पर रिपोर्टिंग और लेखन किया। तथ्यपरक, निष्पक्ष और संतुलित पत्रकारिता में विश्वास रखते हुए वे प्रत्येक समाचार को विश्वसनीय स्रोतों, तथ्यों के सत्यापन और गहन अध्ययन के आधार पर प्रस्तुत करने को प्राथमिकता देती हैं। वर्तमान में शिंकी सिंह राष्ट्र भारत से जुड़ी हैं, जहाँ वे राष्ट्रीय, राजनीतिक, सामाजिक और जनहित से जुड़े विषयों पर समाचार, विश्लेषण और विशेष रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और भरोसेमंद जानकारी पहुँचाना है। शैक्षणिक रूप से उन्होंने महार्षि दयानंद विश्वविद्यालय (MDU), रोहतक से बी.एड. की शिक्षा प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) से इतिहास एवं अंग्रेज़ी विषयों में स्नातकोत्तर (Master's) की डिग्री हासिल की है। वे पत्रकारिता में निरंतर सीखने, बदलते मीडिया परिदृश्य के अनुरूप स्वयं को अपडेट रखने तथा तथ्यों की पुष्टि के बाद ही समाचार प्रकाशित करने में विश्वास रखती हैं।