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Delhi riots case: दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद को अंतरिम जमानत, जानें पूरा मामला

दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद को मिली अंतरिम जमानत, बहन की शादी में शामिल होने की मिली इजाजत

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले के आरोपी उमर खालिद को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया है। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को यह राहत उनकी बहन की शादी में शामिल होने के लिए दी गई है। उमर खालिद पिछले पांच सालों से जेल में बंद हैं और इस दौरान उन्होंने कई बार जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। यह पहली बार है जब अदालत ने उन्हें राहत देते हुए अंतरिम जमानत मंजूर की है।

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Delhi Riots Case

दिल्ली दंगों पर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का दावा, उमर खालिद और शरजील इमाम “पीड़ित का मुखौटा” पहनकर जमानत मांग रहे हैं

दिल्ली दंगों की साजिश पर नया दावा दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 2020 के दंगों के आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपी “पीड़ित बनने का नाटक” कर रहे हैं। पुलिस का आरोप है कि ये लोग लंबी हिरासत का हवाला देकर जमानत पाने की कोशिश में हैं। साजिश की जड़ में संगठित योजना दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा कि दंगे किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया का नतीजा नहीं थे। यह एक “पूर्वनियोजित और गहरी साजिश” थी। पुलिस के अनुसार, सबूत बताते हैं कि दंगे योजनाबद्ध ढंग से कराए गए थे ताकि देश की छवि को

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