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Jharkhand Election News: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण हेतु की विस्तृत समीक्षा बैठक

Voter List Deep Review
Voter List Deep Review: झारखंड में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिए
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झारखंड में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिए

रांची।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने झारखंड के सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन माध्यम से बैठक कर मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण से संबंधित तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि वर्तमान मतदाता सूची का 2003 के मतदाता सूची से मैपिंग करते समय किसी प्रकार की त्रुटि न हो।


मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण आवश्यक

श्री के. रवि कुमार ने कहा कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण से चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान मतदाता सूची के प्रत्येक नाम का 2003 की सूची के साथ परिवारिक मैपिंग करना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया भौतिक रूप से और बीएलओ ऐप के माध्यम से त्रुटिरहित तरीके से की जानी चाहिए।


अन्य राज्यों के मतदाताओं की पहचान

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी बताया कि यदि कोई मतदाता 2003 में किसी अन्य राज्य की मतदाता सूची में शामिल था, तो वह संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट से अपना विवरण डाउनलोड कर सकता है। इस संबंध में मतदाताओं को व्यापक रूप से जागरूक करने के लिए हेल्पडेस्क स्थापित किए जाएंगे।

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Voter List Deep Review: झारखंड में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिए

पैतृक मैपिंग की भूमिका

उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं का नाम 2003 की सूची में नहीं है, लेकिन उनके माता-पिता का नाम सूची में है, उनके विवरण का बीएलओ द्वारा 2003 की सूची से निष्कर्ष निकालकर वर्तमान सूची से मैपिंग करना अनिवार्य है। इसके लिए प्रत्येक जिला कार्यालय में पैतृक मैपिंग हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे।


राजनीतिक दलों के साथ समन्वय

बैठक में श्री के. रवि कुमार ने यह निर्देश भी दिए कि गहन पुनरीक्षण के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर बैठक कर समन्वय स्थापित किया जाए। इससे मतदाता सूची में पारदर्शिता बनी रहेगी और किसी प्रकार की विवाद की संभावना कम होगी।


दस्तावेज़ीकरण एवं सुरक्षा

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि एसआईआर (Special Intensive Revision) के दौरान सभी दस्तावेज़ों को स्थायी दस्तावेज़ के रूप में संरक्षित करना आवश्यक है। साथ ही, 2003 के दस्तावेज़ों को डिजिटल और गैर-डिजिटल दोनों रूपों में संरक्षित किया जाना चाहिए। इससे भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में आवश्यक प्रमाण उपलब्ध रहेंगे।


बैठक में उपस्थित अधिकारी

इस अवसर पर सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुबोध कुमार, श्री देव दास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री धीरज ठाकुर और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाए रखें।

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Asfi Shadab

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