नागपुर: धुलीवंदन उत्सव पर मदिरा की दुकानें रहेंगी बंद
Nagpur administrative order festival liquor ban: नागपुर, : जिले में 3 मार्च 2026 को धुलीवंदन उत्सव–2026 बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। इस अवसर पर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिले की सभी देशी और विदेशी मदिरा की खुदरा बिक्री की दुकानों (लाइसेंसधारक प्रतिष्ठान) को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन द्वारा यह कदम एहतियातन उठाया गया है ताकि त्योहार के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो और नागरिक शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में उत्सव मना सकें।
12 श्रेणियों के लाइसेंसधारकों को मिले सख्त निर्देश
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार 3 मार्च 2026 को जिले में स्वीकृत एवं संचालित सभी प्रकार की मदिरा बिक्री अनुज्ञप्तियां पूरे दिन के लिए बंद रहेंगी। इनमें नमूना-ई, नमूना-ई-2, एफएलडब्ल्यू-2, सीएल-2, सीएल-3, एफएल-1, एफएल-2, सीएलएफएलटिओडी-3, एफएल-3, एफएल-4 (ए), एफएलबीआर-2 तथा टिडी-1 श्रेणी की सभी लाइसेंस शामिल हैं। संबंधित सभी अनुज्ञप्तिधारकों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जो भी लाइसेंसधारक इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अतः सभी संबंधितों से अपील की गई है कि वे आदेश का पालन सुनिश्चित करें और प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें।
रिपोर्ट: जस्सी, महाराष्ट्र