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कोलकाता हाई कोर्ट से मिली मंजूरी, अब सरकारी अस्पतालों में नए भोजन नियम होंगे लागू

कोलकाता हाई कोर्ट से मिली मंजूरी, अब सरकारी अस्पतालों में नए भोजन नियम होंगे लागू
West Bengal Government Hospital New Diet Chart High Court Order: कोलकाता हाई कोर्ट से मिली मंजूरी, अब सरकारी अस्पतालों में नए भोजन नियम होंगे लागू (Photo: RB / Ekbal)

West Bengal Government Hospital New Diet Chart High Court Order: कोलकाता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार के सरकारी अस्पतालों के नए भोजन नियम पर लगी रोक हटा दी है। अब प्रति मरीज भोजन की राशि 57 रुपये से बढ़ाकर 112 रुपये के अनुसार नई व्यवस्था लागू होगी। इसके बाद राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को नए नियम के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

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Asfi Shadab
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सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मिलेगा बेहतर भोजन

West Bengal Government Hospital New Diet Chart High Court Order: कोलकाता: राज्य के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर भोजन देने की योजना को कोलकाता हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अस्पतालों में खाने का बजट बढ़ाने से जुड़े मामले में हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के स्थगनादेश को खारिज कर दिया है। इससे नया डाइट चार्ट लागू करने में अब कोई कानूनी अड़चन नहीं रह गई है।

न्यायमूर्ति शम्पा सरकार और न्यायमूर्ति अजय गुप्ता की डिवीजन बेंच ने न्यायमूर्ति कृष्ण राव के पहले के आदेश को रद्द कर दिया।

राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी अस्पतालों में मरीजों के भोजन की गुणवत्ता सुधारने का फैसला लेते हुए प्रति व्यक्ति भोजन बजट ₹57 से बढ़ाकर ₹112 करने की घोषणा की थी। इस फैसले को एक आपूर्तिकर्ता ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि प्रति व्यक्ति भोजन बजट का मामला पहले से ही अदालत में विचाराधीन है, इसलिए नई दरें तय नहीं की जा सकतीं। इसी आधार पर न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने नए डाइट चार्ट पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

हाई कोर्ट के फैसले के बाद नई भोजन व्यवस्था लागू

इसके बाद राज्य सरकार ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति शम्पा सरकार ने महंगाई बढ़ने का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि अगर मौजूदा महंगाई में सरकार अपना नया फैसला लागू ही नहीं कर पाएगी, तो प्रशासनिक कामकाज कैसे चलेगा।

इसके बाद डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का स्थगनादेश रद्द कर दिया। इससे 1 अगस्त से लागू होने वाले नए डाइट चार्ट के क्रियान्वयन में अब कोई कानूनी बाधा नहीं रही।

मामले पर अधिवक्ता आदित्य मंडल ने कहा, “न्यायमूर्ति कृष्ण राव के आदेश से राज्य सरकार का नया डाइट चार्ट 20 अगस्त तक स्थगित रखा गया था। उस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच में अपील की। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का आदेश रद्द कर दिया है और आज से ही नया डाइट चार्ट लागू रहेगा। इसी के अनुसार राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में नए बजट के हिसाब से मरीजों को भोजन दिया जाएगा।”

अब देखना यह होगा कि आपूर्तिकर्ता इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं या नहीं।


रिपोर्ट: एकबाल, पश्चिम बंगाल

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