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वरिष्ठ नागरिकों और पूर्व सैनिकों को राहत, कोलकाता नगर निगम ने फिर शुरू की संपत्ति कर में छूट

वरिष्ठ नागरिकों और पूर्व सैनिकों को राहत, कोलकाता नगर निगम ने फिर शुरू की संपत्ति कर में छूट
Kolkata Municipal Corporation Property Tax Rebate: कोलकाता नगर निगम ने वरिष्ठ नागरिकों और पूर्व सैनिकों की संपत्ति कर छूट फिर शुरू कर दी है। वरिष्ठ नागरिकों को 10% और पूर्व सैनिकों को 25% विशेष छूट मिलेगी। (Image : AI)

कोलकाता नगर निगम ने वरिष्ठ नागरिकों और पूर्व सैनिकों की संपत्ति कर छूट फिर शुरू कर दी है। वरिष्ठ नागरिकों को 10% और पूर्व सैनिकों को 25% विशेष छूट मिलेगी।

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Shinki Singh
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वरिष्ठ नागरिकों को 10% और पूर्व सैनिकों को 25% छूट

कोलकाता में लंबे इंतजार के बाद वरिष्ठ नागरिकों और पूर्व सैनिकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। चुनाव आचार संहिता और प्रशासनिक उलझनों के चलते पिछले सात महीनों से रुकी संपत्ति कर छूट को कोलकाता नगर निगम ने आखिरकार सितंबर से दोबारा शुरू कर दिया है। इस दौरान सैकड़ों पात्र करदाता अपने आवेदन की मंजूरी का इंतजार कर रहे थे जो अब पूरा हो गया है।

300 से अधिक आवेदन थे लंबित

चालू वित्तीय वर्ष की शुरुआत में चुनाव आचार संहिता के कारण वरिष्ठ नागरिकों और पूर्व सैनिकों की संपत्ति कर छूट को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। इस दौरान निगम के पास 300 से अधिक आवेदन जमा हो गए थे। इनमें नए आवेदन के साथ पहले से छूट का लाभ ले रहे लोगों के रिन्यूअल के आवेदन भी शामिल थे। मार्च के अंतिम सप्ताह से लंबित इन आवेदनों पर अब प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। निगम प्रशासन से आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद पात्र आवेदनों को स्वीकृति दी जा रही है।

आचार संहिता के कारण क्यों रुकी थी छूट

निगम अधिकारियों के एक वर्ग का कहना था कि वरिष्ठ नागरिकों और पूर्व सैनिकों को दी जाने वाली यह छूट कोई नई घोषणा नहीं है। यह कोलकाता नगर निगम एक्ट की धारा 172 (1)(बी)(1ए) के तहत मिलने वाला कानूनी प्रावधान है। इसी आधार पर अधिकारियों का तर्क था कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण इस सुविधा को रोकने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर मंजूरी नहीं मिलने के कारण आवेदन लंबित रहे। अब आवश्यक अनुमति मिलने के बाद प्रक्रिया फिर शुरू कर दी गई है।

वरिष्ठ नागरिकों को 10 फीसदी की विशेष छूट

केएमसी के नियमों के अनुसार समय पर संपत्ति कर का भुगतान करने वाले करदाताओं को सामान्य रिबेट का लाभ मिलता है। ऑनलाइन भुगतान करने पर अतिरिक्त छूट का प्रावधान भी है। इसके अलावा 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को संपत्ति कर में 10 फीसदी की विशेष छूट दी जाती है। वहीं पूर्व सैनिकों को संपत्ति कर में 25 फीसदी की विशेष छूट का लाभ मिलता है।

तीन साल तक मान्य रहती है छूट

निगम से एक बार विशेष छूट की मंजूरी मिलने के बाद यह सुविधा तीन वर्षों तक मान्य रहती है। तीन साल की अवधि पूरी होने के बाद लाभार्थी को छूट जारी रखने के लिए नवीनीकरण आवेदन करना होता है। लंबे समय से लंबित आवेदनों पर प्रक्रिया शुरू होने से उन वरिष्ठ नागरिकों और पूर्व सैनिकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो इस विशेष संपत्ति कर छूट के लिए आवेदन कर चुके थे।


रिपोर्ट: शिंकी सिंह, कोलकाता

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शिंकी सिंह (Shinki Singh) पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग एक दशक का अनुभव रखती हैं। उन्होंने वर्ष 2017 में दैनिक सन्मार्ग से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की, जहाँ कई वर्षों तक फील्ड रिपोर्टिंग और न्यूज़ डेस्क की जिम्मेदारियाँ निभाईं। इस दौरान उन्होंने राजनीति, सामाजिक सरोकारों, महिला मुद्दों और जनहित से जुड़े विषयों पर व्यापक रिपोर्टिंग की। इसके साथ ही न्यूज़ एंकरिंग और वीडियो एडिटिंग का व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त किया, जिससे डिजिटल और मल्टीमीडिया पत्रकारिता की उनकी समझ और अधिक सशक्त हुई। इसके बाद उन्होंने प्रभात खबर से जुड़कर हार्ड न्यूज़, समसामयिक घटनाओं और लाइफस्टाइल पत्रकारिता सहित विभिन्न विषयों पर रिपोर्टिंग और लेखन किया। तथ्यपरक, निष्पक्ष और संतुलित पत्रकारिता में विश्वास रखते हुए वे प्रत्येक समाचार को विश्वसनीय स्रोतों, तथ्यों के सत्यापन और गहन अध्ययन के आधार पर प्रस्तुत करने को प्राथमिकता देती हैं। वर्तमान में शिंकी सिंह राष्ट्र भारत से जुड़ी हैं, जहाँ वे राष्ट्रीय, राजनीतिक, सामाजिक और जनहित से जुड़े विषयों पर समाचार, विश्लेषण और विशेष रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और भरोसेमंद जानकारी पहुँचाना है। शैक्षणिक रूप से उन्होंने महार्षि दयानंद विश्वविद्यालय (MDU), रोहतक से बी.एड. की शिक्षा प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) से इतिहास एवं अंग्रेज़ी विषयों में स्नातकोत्तर (Master's) की डिग्री हासिल की है। वे पत्रकारिता में निरंतर सीखने, बदलते मीडिया परिदृश्य के अनुरूप स्वयं को अपडेट रखने तथा तथ्यों की पुष्टि के बाद ही समाचार प्रकाशित करने में विश्वास रखती हैं।