वरिष्ठ नागरिकों और पूर्व सैनिकों को राहत, कोलकाता नगर निगम ने फिर शुरू की संपत्ति कर में छूट

कोलकाता नगर निगम ने वरिष्ठ नागरिकों और पूर्व सैनिकों की संपत्ति कर छूट फिर शुरू कर दी है। वरिष्ठ नागरिकों को 10% और पूर्व सैनिकों को 25% विशेष छूट मिलेगी।
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वरिष्ठ नागरिकों को 10% और पूर्व सैनिकों को 25% छूट
कोलकाता में लंबे इंतजार के बाद वरिष्ठ नागरिकों और पूर्व सैनिकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। चुनाव आचार संहिता और प्रशासनिक उलझनों के चलते पिछले सात महीनों से रुकी संपत्ति कर छूट को कोलकाता नगर निगम ने आखिरकार सितंबर से दोबारा शुरू कर दिया है। इस दौरान सैकड़ों पात्र करदाता अपने आवेदन की मंजूरी का इंतजार कर रहे थे जो अब पूरा हो गया है।
300 से अधिक आवेदन थे लंबित
चालू वित्तीय वर्ष की शुरुआत में चुनाव आचार संहिता के कारण वरिष्ठ नागरिकों और पूर्व सैनिकों की संपत्ति कर छूट को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। इस दौरान निगम के पास 300 से अधिक आवेदन जमा हो गए थे। इनमें नए आवेदन के साथ पहले से छूट का लाभ ले रहे लोगों के रिन्यूअल के आवेदन भी शामिल थे। मार्च के अंतिम सप्ताह से लंबित इन आवेदनों पर अब प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। निगम प्रशासन से आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद पात्र आवेदनों को स्वीकृति दी जा रही है।
आचार संहिता के कारण क्यों रुकी थी छूट
निगम अधिकारियों के एक वर्ग का कहना था कि वरिष्ठ नागरिकों और पूर्व सैनिकों को दी जाने वाली यह छूट कोई नई घोषणा नहीं है। यह कोलकाता नगर निगम एक्ट की धारा 172 (1)(बी)(1ए) के तहत मिलने वाला कानूनी प्रावधान है। इसी आधार पर अधिकारियों का तर्क था कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण इस सुविधा को रोकने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर मंजूरी नहीं मिलने के कारण आवेदन लंबित रहे। अब आवश्यक अनुमति मिलने के बाद प्रक्रिया फिर शुरू कर दी गई है।
वरिष्ठ नागरिकों को 10 फीसदी की विशेष छूट
केएमसी के नियमों के अनुसार समय पर संपत्ति कर का भुगतान करने वाले करदाताओं को सामान्य रिबेट का लाभ मिलता है। ऑनलाइन भुगतान करने पर अतिरिक्त छूट का प्रावधान भी है। इसके अलावा 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को संपत्ति कर में 10 फीसदी की विशेष छूट दी जाती है। वहीं पूर्व सैनिकों को संपत्ति कर में 25 फीसदी की विशेष छूट का लाभ मिलता है।
तीन साल तक मान्य रहती है छूट
निगम से एक बार विशेष छूट की मंजूरी मिलने के बाद यह सुविधा तीन वर्षों तक मान्य रहती है। तीन साल की अवधि पूरी होने के बाद लाभार्थी को छूट जारी रखने के लिए नवीनीकरण आवेदन करना होता है। लंबे समय से लंबित आवेदनों पर प्रक्रिया शुरू होने से उन वरिष्ठ नागरिकों और पूर्व सैनिकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो इस विशेष संपत्ति कर छूट के लिए आवेदन कर चुके थे।
रिपोर्ट: शिंकी सिंह, कोलकाता

