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जो किया अभिषेक बनर्जी के निर्देश पर किया- कोर्ट में सुमित रॉय ने लिया टीएमसी सांसद का नाम

जो किया अभिषेक बनर्जी के निर्देश पर किया- कोर्ट में सुमित रॉय ने लिया टीएमसी सांसद का नाम
Sumit Roy Abhishek Banerjee: शालबनी भूमि मामले में सुमित रॉय ने कोर्ट में अभिषेक बनर्जी का नाम लिया। जानें सुमित रॉय ने कोर्ट में क्या कहा और मामले में अब तक क्या सामने आया।(File Photo)

शालबनी भूमि मामले में सुमित रॉय ने कोर्ट में अभिषेक बनर्जी का नाम लिया। जानें सुमित रॉय ने कोर्ट में क्या कहा और मामले में अब तक क्या सामने आया।

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Shinki Singh
Shinki Singh
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सुमित रॉय के बयान के बाद क्यों बढ़ी सियासी हलचल

पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित शालबनी भूमि घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का नाम जुड़ने से राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है। मामले में गिरफ्तार अभिषेक के  सुमित राय ने लंबी पूछताछ के दौरान कथित तौर पर यह कहकर सनसनी फैला दी है कि उसने जो कुछ भी किया वह सब अभिषेक बनर्जी के निर्देश पर किया था। वर्तमान में सुमित सीआईडी की हिरासत में है।

कालीघाट स्थित आवास से हुई थी गिरफ्तारी

सीआईडी ने कुछ दिन पहले सुमित राय को खुद अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। आरोप है कि शालबनी इलाके में फर्जी दस्तावेज तैयार करके खस सरकारी जमीन को अवैध रूप से बेच दिया जाता था। इस पूरे खेल के पीछे करोड़ों रुपये का गोलमाल बताया जा रहा है। इस मामले में सबसे पहले पुलिस ने पूर्व विधायक सुजय हाजरा को गिरफ्तार किया था। सुजय से पूछताछ के बाद ही जांच अधिकारियों को अभिषेक के पीए सुमित राय के बारे में सुराग मिला था। जांच एजेंसी द्वारा दाखिल चार्जशीट में भी यह स्पष्ट किया गया है कि इस घोटाले का काला धन सुजय के जरिए सुमित राय के दफ्तर तक पहुंचता था।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के तहत दर्ज हुआ बयान

सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है कि सुमित राय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के तहत सीआईडी के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। सरकारी वकील सैयद नाजिम हबीब ने बताया कि सीआईडी हिरासत के दौरान सुमित से कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं और उसका बयान रिकॉर्ड किया गया है। वकीलों के मुताबिक सीआईडी ने उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है और शालबनी घोटाले के अन्य आरोपियों के साथ सुमित को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है। अदालत में पेश किए जाने के बाद आरोपी पक्ष की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई और कोर्ट ने सुमित को 24 तारीख तक के लिए 5 दिन की सीआईडी रिमांड पर भेज दिया है। इस नए खुलासे के बाद क्या राज्य के जांच अधिकारी जल्द ही अभिषेक बनर्जी से भी पूछताछ करेंगे,इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।


रिपोर्ट: शिंकी सिंह, कोलकाता

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शिंकी सिंह (Shinki Singh) पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग एक दशक का अनुभव रखती हैं। उन्होंने वर्ष 2017 में दैनिक सन्मार्ग से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की, जहाँ कई वर्षों तक फील्ड रिपोर्टिंग और न्यूज़ डेस्क की जिम्मेदारियाँ निभाईं। इस दौरान उन्होंने राजनीति, सामाजिक सरोकारों, महिला मुद्दों और जनहित से जुड़े विषयों पर व्यापक रिपोर्टिंग की। इसके साथ ही न्यूज़ एंकरिंग और वीडियो एडिटिंग का व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त किया, जिससे डिजिटल और मल्टीमीडिया पत्रकारिता की उनकी समझ और अधिक सशक्त हुई। इसके बाद उन्होंने प्रभात खबर से जुड़कर हार्ड न्यूज़, समसामयिक घटनाओं और लाइफस्टाइल पत्रकारिता सहित विभिन्न विषयों पर रिपोर्टिंग और लेखन किया। तथ्यपरक, निष्पक्ष और संतुलित पत्रकारिता में विश्वास रखते हुए वे प्रत्येक समाचार को विश्वसनीय स्रोतों, तथ्यों के सत्यापन और गहन अध्ययन के आधार पर प्रस्तुत करने को प्राथमिकता देती हैं। वर्तमान में शिंकी सिंह राष्ट्र भारत से जुड़ी हैं, जहाँ वे राष्ट्रीय, राजनीतिक, सामाजिक और जनहित से जुड़े विषयों पर समाचार, विश्लेषण और विशेष रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और भरोसेमंद जानकारी पहुँचाना है। शैक्षणिक रूप से उन्होंने महार्षि दयानंद विश्वविद्यालय (MDU), रोहतक से बी.एड. की शिक्षा प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) से इतिहास एवं अंग्रेज़ी विषयों में स्नातकोत्तर (Master's) की डिग्री हासिल की है। वे पत्रकारिता में निरंतर सीखने, बदलते मीडिया परिदृश्य के अनुरूप स्वयं को अपडेट रखने तथा तथ्यों की पुष्टि के बाद ही समाचार प्रकाशित करने में विश्वास रखती हैं।