नागपुर: पत्नी पर चाकू से हमला कर रहा था युवक, मौके पर पहुंची पुलिस ने बचायी महिला की जान

नागपुर के बेलतरोडी इलाके में एक युवक अपनी पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला कर रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुई और आरोपी को गिरफ्तार कर महिला की जान बचाई। घायल महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
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Nagpur Crime News: नागपुर शहर में बेलतरोडी पुलिस की सतर्कता, तेजी और साहस के कारण एक बड़ी अनहोनी टल गई। समय रहते पुलिस ने न सिर्फ एक महिला की जान बचाई, बल्कि संभावित हत्या की घटना को भी रोक दिया।
मिली जानकारी के अनुसार, नागपुर शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत बेलतरोडी पुलिस थाना क्षेत्र में नाइट पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस टीम गोटालपांजरी इलाके में थी। इसी दौरान आरोपी के पिता ने पुलिस वाहन को रोककर घबराए हुए अंदाज में बताया कि उनका बेटा अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आ गई।
तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस
वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मुकुंद कवाडे के निर्देश पर पुलिस उपनिरीक्षक नारायण घोडके और पुलिस आरक्षक रितेश गोतमारे तत्काल मौके के लिए रवाना हुए। जब पुलिस फ्लैट तक पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से महिला की जान को खतरा होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने बिना देर किए दरवाजा तोड़ दिया और घर के भीतर दाखिल हुई।

अंदर का दृश्य बेहद भयावह था। आरोपी ऋषिकेश सुरेंद्र वानखडे (22) अपनी पत्नी आश्लेषा ऋषिकेश वानखडे (25) पर धारदार हथियार से हमला कर रहा था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पुलिस आरक्षक रितेश गोतमारे ने बहादुरी दिखाते हुए आरोपी के हाथ से खून से सना चाकू छीन लिया और उसे मौके पर ही काबू कर गिरफ्तार कर लिया।
महिला को तुरंत पहुंचाया अस्पताल
घटना में घायल महिला को तुरंत इलाज के लिए एम्स अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस टीम ने लगभग 9.3 किलोमीटर की दूरी महज 15 मिनट में तय की। रास्ते में ही डॉक्टरों से समन्वय स्थापित कर लिया गया था, जिससे अस्पताल पहुंचते ही महिला का इलाज शुरू हो सका। समय पर उपचार मिलने के कारण उसकी जान बच गई। फिलहाल महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है।
इस पूरी कार्रवाई में पुलिस की तत्परता और साहस की हर तरफ चर्चा हो रही है। अगर पुलिस कुछ मिनट देर से पहुंचती, तो मामला बेहद गंभीर हो सकता था। मामले में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 109 तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

