Nagpur News: राष्ट्रीय लोक अदालत में 38 मामले निपटे, राजमार्ग दावेदारों को ₹12.11 करोड़ का मुआवजा

Nagpur National Lok Adalat compensation: नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 38 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से जुड़े दावेदारों को 12 करोड़ 11 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा मंजूर हुआ। लोक अदालत में मोटर दुर्घटना, भूमि अधिग्रहण और पारिवारिक विवादों की सुनवाई हुई। अधिकारियों और अधिवक्ताओं ने मामलों के समाधान में सक्रिय सहयोग दिया।
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लोक अदालत में 38 मामलों का सफल निपटारा
Nagpur National Lok Adalat compensation: नागपुर, 9 मई 2026। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और उच्च न्यायालय विधिक सेवा उपसमिति के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 38 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से जुड़े दावेदारों को कुल 12 करोड़ 11 लाख 55 हजार 654 रुपये का मुआवजा स्वीकृत किया गया।
इस लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा, भूमि अधिग्रहण अपील, मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) अपील और पारिवारिक विवादों समेत कुल 200 मामलों की सुनवाई निर्धारित थी। इनमें से 38 मामलों का आपसी सहमति से समाधान किया गया।
उच्च न्यायालय विधिक सेवा उपसमिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अनिल एस. किलोर ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपने विवादों का समाधान लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से करें। लोक अदालत पीठ का नेतृत्व न्यायमूर्ति रजनीश आर. व्यास ने किया।
राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के दावेदारों को मिला 12 करोड़ रुपये से अधिक मुआवजा
कार्यक्रम के दौरान एनएचएआई अधिकारी, बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि और अधिवक्ताओं ने सक्रिय सहयोग दिया।
उपसमिति के सचिव सुनील हाके ने सभी संबंधितों का आभार व्यक्त करते हुए कहा, “लोक अदालत से लंबित मामलों का भार कम होने और लोगों को त्वरित न्याय मिलने में मदद मिल रही है।”
लोक अदालत को शीघ्र और सुलभ न्याय के प्रभावी माध्यम के रूप में नागरिकों का व्यापक भरोसा मिल रहा है। आगामी लोक अदालतों में और अधिक मामले सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है।
रिपोर्ट: जस्सी, महाराष्ट्र

