Abhishek Banerjee: इलाज के लिए क्या विदेश जा पाएंगे अभिषेक बनर्जी, बुधवार को हाई कोर्ट में बड़ी सुनवाई

Abhishek Banerjee: अभिषेक बनर्जी के विदेश जाकर इलाज कराने के मामले में बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिनों के अंदर फैसला सुनाने का निर्देश दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश- 7 दिनों के भीतर पूरा करना होगा मामला
Abhishek Banerjee: पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी के विदेश जाकर आंखों का इलाज कराने के मामले में एक नया अपडेट आया है। अब कलकत्ता हाई कोर्ट इस मामले पर बुधवार को नए सिरे से सुनवाई शुरू कर सकता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को वापस हाई कोर्ट भेजते हुए सख्त निर्देश दिया है कि 7 दिनों के अंदर पूरी सुनवाई खत्म करके फैसला सुनाया जाए। यह मामला फिलहाल कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की कोर्ट में चल रहा है।
हाई कोर्ट में क्या हुआ
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जज का बयान: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि वे बुधवार से इस मामले पर शुरुआत से सुनवाई करना चाहते हैं।
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वकीलों को निर्देश: जज ने दोनों पक्षों के वकीलों से कहा कि वे बुधवार को कोर्ट में मौजूद रहें और अगर उन्हें अपनी ओर से कुछ कहना है तो अपनी बात रखें।
क्या है पूरा विवाद
अभिषेक बनर्जी अपनी आंखों के इलाज के लिए विदेश जाना चाहते है जिसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
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हाई कोर्ट का पिछला फैसला: पहले हाई कोर्ट ने विदेश जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उन्हें फिलहाल कोलकाता के किसी अच्छे अस्पताल में ही अपना इलाज कराना चाहिए। जज ने एसएसकेएम (SSKM) अस्पताल में मेडिकल बोर्ड बनाकर जांच कराने का सुझाव दिया था।
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सुप्रीम कोर्ट में अपील: हाई कोर्ट के इस रुख के बाद अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
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सुप्रीम कोर्ट का आदेश: सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले को वापस कलकत्ता हाई कोर्ट को भेज दिया और 7 दिन के भीतर सुनवाई पूरी करने का हुक्म दिया।अब सभी की नजरें बुधवार को होने वाली हाई कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं कि कोर्ट अभिषेक बनर्जी को इलाज के लिए विदेश जाने की मंजूरी देता है या नहीं।
रिपोर्ट: शिंकी सिंह, कोलकाता

