पासपोर्ट बनवाने से पहले जान लें नया नियम, 15 साल से कम बच्चों की वैधता को लेकर बड़ा बदलाव

बच्चों के पासपोर्ट को लेकर नए नियम लागू हुए हैं। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता पांच साल या 18 वर्ष की उम्र तक होगी। वहीं 15 से 18 वर्ष के नाबालिगों के लिए 10 साल की वैधता वाला पासपोर्ट लेने का विकल्प है। नई फीस और आवेदन से जुड़ी जरूरी जानकारी भी जानें।
विषयसूची
जानिए नए नियम का बच्चों और अभिभावकों पर क्या होगा असर होगा ?
बच्चों के पासपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी नई अधिसूचना के अनुसार नाबालिगों के पासपोर्ट की वैधता अब स्पष्ट रूप से पांच साल या बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूरी करने तक रखी गई है। इनमें से जो अवधि पहले समाप्त होगी, पासपोर्ट उतने समय तक ही मान्य रहेगा। नए प्रावधान पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन के तहत लागू किए गए हैं। नए नियम को समझने के लिए बच्चे की उम्र महत्वपूर्ण है। 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग आवेदकों के लिए 36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट की वैधता पांच साल या 18 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले हो, तय की गई है। बच्चे को पासपोर्ट मिलने के बाद उसकी वैधता हर स्थिति में पांच साल की नहीं होगी। अगर किसी बच्चे का पासपोर्ट 10 वर्ष की उम्र में जारी होता है, तो वह पांच साल तक यानी 15 वर्ष की उम्र तक वैध रहेगा। वहीं अगर पासपोर्ट 16 वर्ष की उम्र में जारी किया गया है, तो उसकी वैधता 18 वर्ष की उम्र तक ही होगी। इस तरह 18 वर्ष की आयु के बाद वयस्क श्रेणी के पासपोर्ट के नियम लागू होंगे।
15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए अलग विकल्प
15 से 18 वर्ष की आयु वाले नाबालिगों के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प भी मौजूद है। इस आयु वर्ग के बच्चे चाहें तो 10 वर्ष की पूर्ण वैधता वाला पासपोर्ट ले सकते हैं। इसके लिए आवेदन वयस्क श्रेणी के अनुरूप किया जा सकता है। पासपोर्ट सेवा की मौजूदा जानकारी में भी 15 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों के लिए 10 वर्ष की पूर्ण वैधता वाले पासपोर्ट का प्रावधान बताया गया है। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए पासपोर्ट की वैधता को एक ही तरीके से नहीं देखा जाएगा। आवेदन करते समय बच्चे की उम्र और चुनी गई श्रेणी पर ध्यान देना जरूरी होगा।
अब कितनी फीस देनी होगी
- सरकार ने पासपोर्ट सेवाओं की फीस में भी संशोधन किया है। संशोधित फीस 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है।
- 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग के लिए 36 पन्नों वाले सामान्य नए पासपोर्ट या दोबारा जारी होने वाले पासपोर्ट की सामान्य फीस 1,750 रुपये है।
- तत्काल सेवा लेने पर सामान्य फीस के अतिरिक्त तत्काल शुल्क लगता है और कुल शुल्क 4,250 रुपये हो जाता है।
- वहीं 15 से 18 वर्ष की उम्र का नाबालिग अगर 10 वर्ष की पूर्ण वैधता वाला 36 पन्नों का पासपोर्ट लेना चाहता है, तो सामान्य फीस 2,500 रुपये है। तत्काल सेवा के साथ इसकी कुल फीस 5,000 रुपये होगी।
- 8 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए एक और राहत है। नए पासपोर्ट के आवेदन पर मूल पासपोर्ट शुल्क में 10 प्रतिशत की छूट का प्रावधान है। यह छूट नए पासपोर्ट के आवेदन पर लागू होती है, दोबारा जारी कराने पर नहीं।
पासपोर्ट खोने या खराब होने पर अलग शुल्क
Passport Rules 2026 : अगर बच्चे का पासपोर्ट खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसकी जगह नया पासपोर्ट जारी कराना पड़ता है, तो सामान्य आवेदन से अलग शुल्क निर्धारित है। 36 पन्नों वाले नाबालिग पासपोर्ट के लिए इस स्थिति में सामान्य शुल्क 4,250 रुपये है। इसलिए अभिभावकों को नया पासपोर्ट बनवाने, पुराने पासपोर्ट को दोबारा जारी कराने और खोए या खराब पासपोर्ट के स्थान पर नया दस्तावेज लेने के शुल्क को एक समान नहीं समझना चाहिए।
आवेदन से पहले किन बातों का रखें ध्यान
- बच्चे का पासपोर्ट बनवाते समय उसकी सही जन्मतिथि और आयु के अनुसार आवेदन श्रेणी चुनना जरूरी है। पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर नाबालिग आवेदकों के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी उपलब्ध है।
- आवेदन की प्रक्रिया में पहले पंजीकरण करना, आवेदन पत्र भरना, शुल्क जमा करना और निर्धारित पासपोर्ट सेवा केंद्र या डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र में नियुक्ति के अनुसार जाना होता है।
- पासपोर्ट सेवा ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवेदन करने से पहले संशोधित शुल्क की जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू हैं।
पहले क्या था नियम?
- सितंबर 2026 के संशोधन को समझने के लिए पुराने प्रावधान पर नजर डालना जरूरी है। पासपोर्ट नियम, 1980 के पुराने पाठ में 15 साल से कम उम्र के बच्चे के 36 पन्नों वाले पासपोर्ट की वैधता पांच साल या बच्चे के 15 साल का होने तक, जो पहले हो, निर्धारित थी।
- अब संशोधन के बाद इस प्रावधान में 15 साल की जगह 18 साल की आयु सीमा कर दी गई है। यानी बदलाव का मुख्य बिंदु पांच साल की अवधि नहीं, बल्कि अधिकतम आयु सीमा है।
- हालांकि, यहां एक महत्वपूर्ण विसंगति भी सामने आती है। पासपोर्ट सेवा की कुछ पुरानी आधिकारिक जानकारियों में नाबालिग पासपोर्ट की वैधता पहले से ही पांच साल या 18 साल की उम्र तक बताई गई थी। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए 10 साल की वैधता वाला विकल्प भी आधिकारिक जानकारी में मौजूद रहा है। इसलिए इसे पूरी तरह नई पांच साल की व्यवस्था बताना सही नहीं होगा।
- नए नियमों में नाबालिग पासपोर्ट की वैधता को उम्र के आधार पर स्पष्ट किया गया है। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पांच वर्ष या 18 वर्ष की आयु तक की सीमा लागू होगी, जबकि 15 से 18 वर्ष के बीच के नाबालिगों को 10 वर्ष की पूर्ण वैधता वाला पासपोर्ट लेने का विकल्प मिल सकता है। अभिभावकों के लिए आवेदन करते समय बच्चे की उम्र, पासपोर्ट की वैधता, सामान्य या तत्काल सेवा और लागू शुल्क की सही जानकारी देखना महत्वपूर्ण होगा।

