कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, राजाबाजार और बेलेघाटा में अवैध बहुमंजिला इमारतों की होगी सीबीआई जांच

कलकत्ता हाईकोर्ट ने राजाबाजार और बेलेघाटा में अवैध बहुमंजिला इमारतों की सीबीआई जांच का दिया आदेश जानें पूरा मामला और अगली सुनवाई की तारीख।
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अवैध निर्माण पर सीबीआई जांच
कोलकाता के राजाबाजार, बेलेघाटा, मानिकतला और कैनाल ईस्ट रोड क्षेत्रों में अवैध रूप से बन रही बहुमंजिला इमारतों के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर सीबीआई इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन भी कर सकती है।
14 अक्टूबर तक देनी होगी प्राथमिक रिपोर्ट
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रविंद्र वी. घुगे और न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने सीबीआई को आगामी 14 अक्टूबर तक अपनी प्राथमिक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इन क्षेत्रों में 50 से अधिक अवैध बहुमंजिला इमारतों के निर्माण का आरोप है। कोलकाता नगर निगम की पहले की रिपोर्ट में भी इन सभी निर्माणों को अवैध करार दिया गया था लेकिन इसके बावजूद इन्हें तोड़े जाने के निर्देश पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
हजारों करोड़ का घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि इन अवैध निर्माणों के कारोबार में काले धन को सफेद करने और अवैध रूप से विदेशी मुद्रा निवेश करने के गंभीर आरोप हैं। इस धंधे में हजारों करोड़ रुपये की काली कमाई लगाई गई है।याचिकाकर्ता के अनुसार, कई अवैध इमारतों के असली मालिकों का कोई अता-पता नहीं है। न्यूनतम अनुमतियों के बिना किए जा रहे इन निर्माणों से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा हो गया है। सीबीआई अब नगर निगम और पुलिस से दस्तावेज और डेटा एकत्र कर इस पूरे भ्रष्टाचार नेटवर्क की शुरुआती जांच शुरू करेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।
रिपोर्ट: शिंकी सिंह, कोलकाता

