Abhishek Banerjee Case: बैंक खाता और कार्ड केवाईसी के लिए अभिषेक बनर्जी को घर पर ही उपलब्ध कराने होंगे दस्तावेज

Abhishek Banerjee Case: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी को फ्रीज बैंक खाते और कार्ड का केवाईसी अपडेट कराने के लिए जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बैंक अधिकारी खुद उनके आवास पर जाकर कागजात लेंगे।
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कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्देश
Abhishek Banerjee Case: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी को निर्देश दिया है कि वे अपने उस बैंक खाते और डेबिट-क्रेडिट कार्ड का केवाईसी अपडेट कराने के लिए सभी जरूरी दस्तावेज बैंक को उपलब्ध कराएं जिन्हें बैंक अधिकारियों द्वारा फ्रीज कर दिया गया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि सांसद को बैंक शाखा जाने की कोई आवश्यकता नहीं है बल्कि बैंक के अधिकारी खुद उनके आवास पर जाकर आवश्यक कागजात और हस्ताक्षर एकत्र करेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी।
याचिका और बैंक का पक्ष
अभिषेक बनर्जी ने अपने बैंक खाते को फ्रीज करने और डेबिट-क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करने के निजी बैंक के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। उनके वकील ने अदालत को बताया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा चिकित्सीय कारणों से विदेश यात्रा की अनुमति मिलने के ठीक बाद 10 अगस्त को यह कार्रवाई की गई।
खाता फ्रीज होने के कारण ऑनलाइन ई-केवाईसी संभव नहीं
वहीं, बैंक के वकीलों ने अदालत को जानकारी दी कि खाते को अतिरिक्त जांच-पड़ताल और सुरक्षा कारणों से अस्थायी रूप से रोका गया है। खाता फ्रीज होने के कारण ऑनलाइन ई-केवाईसी संभव नहीं थी जिसके चलते बैंक अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से दस्तावेज लेने का निर्णय लिया है। अदालत ने बैंक को निर्देश दिया है कि वह अधिकारी के घर पहुंचने के समय की जानकारी पहले ही सांसद को दे ताकि तय समय पर वह घर पर मौजूद रहकर हस्ताक्षर कर सकें।
रिपोर्ट: शिंकी सिंह, कोलकाता

